भोपाल, जून 2015/ मध्यप्रदेश की बालिकाओं के लिये वर्तमान में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना के पात्र हितग्राहियों को समय पर और सरलतापूर्वक लाभ प्राप्त कराने हेतु वर्तमान में संचालित लाड़ली लक्ष्मी योजना में आंशिक परिवर्तन किया गया है लाड़ली लक्ष्मी योजना को पूर्व व्यवस्था पोस्ट ऑफिस के स्थान पर अब मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि के माध्यम से संचालित किया जायेगा।
शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्र एवं समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास द्वारा किया जाकर प्रकरण स्वीकृति के उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से परियोजना अधिकारी द्वारा राशि 118000 का प्रमाण पत्र ऑनलाईन जनरेट कर हस्ताक्षर कर प्रदाय किया जाएगा। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरण की किस्त की राशि लाड़ली लक्ष्मी निधि में जमा कराई जाएगी। पूर्व में यह राशि लाड़ली निधि में जमा कराई जावेगी। ई-लाड़ली योजना के अंतर्गत बालिका के कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर रूपये 2000, कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4000, कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर 6000 तथा कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर 6000 की राशि बालिका को ई-पेमेंट के माध्यम से अंतरित भुगतान किया जाएगा तथा अंतिम भुगतान 100000 रूपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षी 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जाएगा किंतु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।
पूर्व में जारी एन.एस.सी. की अवधि पूर्ण होने पर पोस्ट ऑफिस से राशि प्राप्त कर निधि में जमा कराई जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रकरण स्वीकृति के नियम पूर्व अनुसार ही रहेंगे। पूर्व में स्वीकृत प्रकरणों की शेष किस्तों की राशि म.प्र. लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा कराई जाएगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।