भोपाल, अप्रैल 2015/ म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में न्यायालय परिसर में आगामी 25 अप्रैल 2015 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा), भूमि अधिग्रहण प्रकरण, श्रम एवं पारिवारिक मामलों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
इसी दिन स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन भी किया जायेगा। जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के प्रकरण, विविध याचिका, प्रथम अपील, द्वितीय अपील, क्रिमिनल रिवीजन एवं अन्य सभी प्रकार के प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा।
पक्षकार एवं अधिवक्ता, यदि वे उक्त श्रेणी में आने वाले उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत अथवा स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत के माध्यम से निराकृत कराना चाहते हैं तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओएसडी, डिप्टी रजिस्ट्रार म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर, अवर सचिव म.प्र. उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खण्डपीठ इंदौर से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रकरणों को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं।
सभी संबंधित पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया है कि आपसी सुलह-समझौते द्वारा अपने प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराकर अपने समय व धन की बचत करें।