भोपाल, नवंबर 2012/ राज्य शासन द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पद पर दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित कर दी गयी है।
तृतीय श्रेणी एवं इसके समकक्ष पद पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी के लिये 60 वर्ष और चतुर्थ श्रेणी तथा इनके समकक्ष पद पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी के लिये अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है।