भोपाल, जून 2015/ समाज के सभी वर्गो के युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलबध कराने के उदेद्ष्य से शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रांरभ की गई है। योजना के अन्तर्गत 10 लाख से अधिकतम 01 करोड तक का ऋण स्वयं का उद्योग/सेवा उद्यम स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता शासन की ओर से देय होगी तथा पॉच प्रतिशत की दर से 07 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होगा। योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये है। इस योजना में ऐसे आवेदक पात्र होगें जो म0प्र0 के मूल निवासी हो न्यूनतम 10वी कक्षा उत्तीर्ण हो तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो। आवेदन पत्र जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र में निःशुल्क उपलब्ध है। इच्छुक आवेदक आपना आवेदन पत्र जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र कक्ष कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है।