भोपाल, जुलाई 2014/ मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में सदस्य वी.एम. कंवर को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है न कि नियुक्ति की गई है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 25 (1) उल्लेख है कि ‘ अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।’

कुछ समाचार-पत्रों में मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी समाचार प्रकाशित हुए हैं। शासन ने इसी संबंध में स्थिति स्पष्ट की है।

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