भोपाल, नवम्बर 2014/ नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदान के दिन महापौर और अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी को और उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक-एक वाहन की अनुमति दी जायेगी़। पार्षद पद के अभ्यर्थी को केवल एक वाहन की अनुमति दी जायेगी। मतदान दिवस के दो दिन की पूर्व की दिनांक के शाम 5 बजे तक के लिए वाहन रैली, सभा और ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति भी सभी अभ्यर्थियों को लेना होगा।

प्रचार अवधि के लिए दिये जाने वाले अनुमति–पत्र का रंग महापौर और अध्यक्ष के अभ्यर्थी के लिए सफेद और सभी नगरीय निकाय के पार्षद के लिए बैंगनी रहेगा। मतदान दिवस को सभी पद के लिए वाहन उपयोग की अनुमति – पत्र का रंग लाल होगा।

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