भोपाल, दिसंबर 2012/ मरीज की छुट्टी का पर्चा बनाने के नाम पर पैसा लेने वाले विदिशा जिला अस्पताल के एक डॉक्टर को भोपाल संभाग के कमिश्नर प्रवीण गर्ग ने निलंबित कर दिया है। डाक्टर द्वारा मरीज से छुट्टी का पर्चा बनाने के बदले गैरवाजिब तौर से पैसे लिए गए थे। निलंबन आदेश जारी कर दिया गया है।
जिला चिकित्सालय विदिशा में कार्यरत अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ0 एन.डी.चौरसिया ने टीलाखेड़ी निवासी भुजबल सिंह आदिवासी को अस्पताल से डिस्चार्ज तो कर दिया किन्तु छुट्टी का पर्चा बनाने के लिए उससे डेढ़ हजार रूपये की मांग की। डॉ0 चौरसिया ने मरीज भुजबल से अनाधिकृत तौर पर एक हजार रूपये ले भी लिए। बावजूद इसके छुट्टी का पर्चा नहीं दिया। बाद में डाक्टर ने यह एक हजार रूपये मरीज को लौटा भी दिए। इस तरह डॉ0 चौरसिया के प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के चलते कमिश्नर ने संबंधित डाक्टर के आचरण को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रतिकूल मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (2) एवं (3) के प्रतिकूल आचरण पर चिकित्सक के खिलाफ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 में निहित प्रावधानों के तहत प्रथक से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।