भोपाल, जून 2015/ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करने के पश्चात् नवीन कार्यो हेतु जिला स्तर से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। इस सबंध में मनरेगा परिषद् द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। जिन ग्राम पंचायतो में कोई अपूर्ण कार्य शेष नही है उनमें लेबर-बजट अनुसार शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट अंतर्गत चिन्हित नवीन कार्य प्रारंभ किए जा सकते है। इन कार्यो के चिन्हांकन में पंचायत भवन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाना है। उक्त कार्यवाही कार्यक्रम अधिकारी, जनपद पचायत द्वारा ग्राम पंचायतो में सुनिश्चित कराई जावेगी। ग्राम पंचायत में 60:40 मजदूरी एवं सामग्री अनुपात संधारण की स्थिति नही होने के कारण कृषि एवं कृषि आधारित श्रम बाहुल्य कार्य लिये जा सकेगे। ग्राम पंचायतो में श्रमिको की मांग अधिक होने पर पहले अपूर्ण कार्यो में मस्टर जारी किये जाये। शेष मांग हेतु नवीन कार्यो में सहायक यंत्री की अनुशंसा कर जिला कार्यक्रम समन्वयक या अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक से अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

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