भोपाल, जून 2015/ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अंतर्गत ऐसी ग्राम पंचायते जिनमें अपूर्ण कार्य शुन्य है, उन ग्राम पंचायतों में सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में चिन्हित नवीन कार्य प्रारंभ करने के निर्देश अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डॉ. अरूणा शर्मा ने जारी किये है। उक्त दिशा निर्देश के जारी होने से ग्राम पंचायतों में अपूर्ण कार्यो को पूर्ण करते हुये नवीन कार्य प्रारंभ किये जायेंगे जिससे अकुशल जॉबकार्ड धारी मजदूरों को ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

जारी दिशा निर्देश में कहा गया कि ग्राम पंचायत 60 प्रतिशत मजदूरी एवं 40 प्रतिशत सामग्री अनुपात का संधारण करेंगे ऐसा न होने पर मजदूरी आधारित कृषि कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 25 कार्य हितग्राही मूलक एवं 5 कार्य सामूदायिक प्रारंभ होंगे, जिसके लिये कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निगरानी का कार्य करेंगे। नवीन कार्य प्रारंभ करने से संबंधित पंजी का संधारण जनपद स्तर पर किया जायेगा, जिसमें ग्राम पंचायत में अपूर्ण कार्य न होने तथा नवीन कार्य प्रारंभ करने के कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा।

अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कर अंतिम भुगतान के लिये एफटीओ जारी होने के अधिकतम 15 दिवस में कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र तथा फोटोग्राफ्स नरेगा साफ्ट में अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर उपयंत्री, सहायक यंत्री एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत संयुक्त रूप से उत्तरदायीं होंगे।

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