भोपाल, जुलाई 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार के साथ-साथ अब बीपीएल को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा।
वर्तमान में अंत्योदय परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति परिवार और बीपीएल परिवार को 20 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध करवाया जाता है। गेहूँ और नमक एक रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 2 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाता है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 5 करोड़ 46 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
इन परिवारों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में भूमि-हीन खेतिहर मजदूर के रूप में पंजीकृत व्यक्तियों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, शहरी क्षेत्रों में साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना और हाथ-ठेला चालक कल्याण योजना में पंजीकृत व्यक्तियों और उन पर आश्रित परिवार सदस्यों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राहियों और उन पर आश्रित परिवारों के सदस्यों तथा अनाथ आश्रम, निराश्रित/विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चों तथा निःशुल्क संचालित वृद्धाश्रमों में रहने वाले वृद्धजन को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
मंत्रि-परिषद् ने 20 जिले में इस वर्ष तथा 19 जिले में अगले वर्ष कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस वर्ष बैतूल, सतना, मंदसौर, कटनी, रतलाम, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, देवास, भिण्ड, विदिशा, धार, बालाघाट, छतरपुर, सिंगरौली, मण्डलेश्वर, नीमच, मुरैना, सीधी तथा मण्डला में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 2014-15 में हरदा, रायसेन, डिण्डोरी, झाबुआ, पन्ना, बड़वानी, अशोकनगर, बुरहानपुर, श्योपुर, उमरिया, खण्डवा, सीहोर, शाजापुर, नरसिंहपुर, दतिया, दमोह, शिवपुरी, अनूपपुर तथा अलीराजपुर जिले में कुटुम्ब न्यायालय खोले जायेंगे।
कनिष्ठ सेवा परीक्षा नियम अनुमोदित
मंत्रि-परिषद् ने शासन के सभी विभाग, निगम, मण्डल, आयोग, बोर्ड आदि के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया। व्यापम के माध्यम से इस प्रकार के सभी पद की पूर्ति के लिए तैयार किये गये ‘मध्यप्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त चयन परीक्षा नियम-2013’ का मंत्रि-परिषद् ने अनुमोदन किया। परिषद् ने लोक निर्माण विभाग में सहायक यंत्रियों की सीधी भर्ती का प्रतिशत 25 से बढ़ाकर 50 करने का निर्णय लिया। इसके अलावा तिलहन संघ के सभी सेवायुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य शासन के विभिन्न विभाग में संविलियन के लिए मंजूरी दी गई।
बिजली कम्पनियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ी
मंत्रि-परिषद् ने एमपी पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी/मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी में कम्पनी केडर के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया।