भोपाल, नवंबर 2012/ बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज अपनी विशेष बेंच में बाल उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों की सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य श्री विभांशु जोशी, श्रीमती रीता उपमन्यु, एच. लता एवं विजया शुक्ला भी मौजूद थे। आयोग ने सुनवाई के बाद जबलपुर के नाबालिग लालू उर्फ राघवेन्द्र को रिश्तेदारों द्वारा पीड़ित करने और उसकी सम्पत्ति हड़पने के प्रकरण में संरक्षण देने हेतु कलेक्टर को कार्यवाही के लिये लिखा। भोपाल के सेन्ट मेरी हायर सेकेण्डरी स्कूल में अपने बच्चे को लगातार अपमानित करने और अन्य तरीकों द्वारा परेशान करने संबंधी श्रीमती सादिया खान की शिकायत पर आयोग ने स्कूल के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी को वस्तु-स्थिति स्पष्ट करने के लिये आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये।आयोग द्वारा खरगोन के आदित्य विद्या विहार हायर सेकेण्डरी स्कूल में बालिका को स्कूल न आने देने और परीक्षा देने से वंचित करने के प्रकरण पर प्राचार्य श्रीमती उज्जवला को निर्देशित किया गया कि वे अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत बालिका के साथ ऐसा नहीं कर सकतीं। साथ ही परिजनों को बालिका की स्कूल में नियमित उपस्थिति के प्रति जागरूक रहने को कहा गया। आज की सुनवाई में अन्य प्रकरणों की सुनवाई भी की गई।
आयोग की अध्यक्ष ने भोपाल में संचालित हुक्का लाउन्ज को अनुमति देने और उन्हें प्रतिबंधित करने संबंधी प्रावधानों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये।