भोपाल, फरवरी 2015/ प्रदेश में वृहद श्रेणी के उद्योग निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत सुविधाएँ प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना लागू होगी। यह जानकारी यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई निवेश संवर्धन समिति की बैठक में दी गई।

बताया गया औद्योगिक इकाईयों को इस योजना में सुविधा प्राप्त करने के लिये एम.पी ट्रायफेक में पंजीयन करवाना होगा। पंजीकृत औद्योगिक इकाईयाँ पंजीकरण के बाद संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन एम.पी. ट्राइफेक में प्रस्तुत करेगी। योजना में अधोसंरचना विकास के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति, अधोसंरचना विकास के लिये निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, हरित औद्योगिकीकरण, प्रवेश कर और विद्युत शुल्क में छूट, वेट, सीएसटी और मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति, टेक्सटाइल परियोजनाओं के ब्याज पर अनुदान तथा आर्थिक रूप से बाधित इकाईयों के लिये सहायता के प्रावधान रहेंगे। पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों के प्रकरण ट्रायफेक द्वारा राज्य स्तरीय साधिकार समिति के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

बैठक में वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, राजस्व मंत्री रामपाल सिंह और मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here