भोपाल, अप्रैल 2015/ भारत निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी चुनावों में मतपत्र छापते समय डाक मतपत्र, साधारण मतपत्र और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र में अन्य विवरण के साथ संबंधित अभ्यर्थी का फोटो भी मुद्रित करें।
निर्वाचन संचालन अधिनियम, 1961 की धारा 49बी तथा नियम 22 एवं 30 में निहित निर्देशों के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतपत्र में अभ्यर्थी के विवरण जैसे नाम, पिता/माता का नाम, दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह को मुद्रण किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा उक्त अधिनियम में संशोधन कर मतपत्र तथा ईव्हीएम में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र में अभ्यर्थी के विवरण के साथ-साथ अभ्यर्थी के फोटो का भी मुद्रण भी कराने के निर्देश दिये हैं।