भोपाल, दिसम्बर 2014/ नगर निगम भोपाल के निर्वाचन के मद्देनजर जिले में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र एवं निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निशांत वरवड़े ने जिले के समस्त अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस 4 फरवरी 2015 तक के लिए निलंबित कर दिए हैं। इस सिलसिले में शस्त्र अधिनियम में निहित प्रावधानों के मुताबिक आदेश जारी कर दिया गया है।

जारी आदेश के मुताबिक अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र तत्काल थानों में जमा करायेंगे। शस्त्र डीलर के पास भी जमा कराये जा सकेंगे जिसके लिए विधिवत रसीद प्राप्त कर उसकी फोटो कापी संबंधित थाने में जमा कराना होगा। शस्त्र डीलर भी शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची थानों को देंगे। शस्त्र 7 जनवरी 2015 तक जमा कराना आवश्यक किया गया है।

समस्त केन्द्र शासन/राज्य शासन के विभागों में कार्यरत, सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी, केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी/कर्मचारी/बैंक गार्डों को छोड़कर अन्य सभी के शस्त्र लायसेंस 04 फरवरी 2015 तक निलम्बित किए गए हैं।

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