भोपाल, दिसम्बर 2014/ नगर निगम भोपाल के निर्वाचन की घोषणा के साथ जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत वरवड़े ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में राजनैतिक कार्यक्रमों, जुलूस, रैली सभा आदि में आतिशबाजी पटाखे, आवाज करने वाले विस्फोटक आदि को बिना अनुमति के उपयोग करने पर रोक लगा दी है। बारात और चल समारोह में की जाने वाली आतिशबाजी भी प्रतिबंधित रहेगी।

जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भले ही वह शसत्र लायसेंसधारी क्यों न हो सार्वजनिक स्थान पर आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी आदि नहीं रखेगा, ना ही उन्हें लेकर चलेगा और ना ही उनका प्रदर्शन करेगा। पुलिस लोक कर्तव्य निर्वहन में संलग्न अधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई हो उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

जारी आदेश में साफ किया गया है कि चुनाव की अवधि के दौरान प्रचार प्रसार के लिए कोई भी राजनैतिक दल, संस्था अथवा व्यक्ति की रैली के काफिले में तीन से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रचार प्रसार के लिए कोई भी राजनैतिक दल, संस्था, व्यक्ति द्वारा रैली और लाउड स्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

आदेश में साफ तौर से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय अथवा धर्म विशेष को लेकर अथवा अन्य किसी प्रकार के आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। कोई भी ऐसा पर्चा आदि वितरित नहीं करेगा जो आपत्तिजनक हो और जिससे किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती हो और जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द और शांति भंग हो सकती हो। बिना अनुमति के सार्वजनिक तौर पर किसी भी प्रकार की सभा, रैली, जुलूस आदि पर रोक तो रहेगी ही साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालय परिसरों, रेस्ट हाउस में सभा इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। यह प्रतिबंध निर्वाचन और विधि व्यवस्था डयूटी में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आदेश की अवहेलना दण्डनीय है।

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