भोपाल, अगस्त 2014/ राजधानी के बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों को सख्ती से रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 का आदेश जारी किया गया हैं।
कलेक्टर निशांत वरवढ़े ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि बड़े तालाब के 50 मीटर के दायरे में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण करने वाले के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होगी और निर्मित ढाँचे को तत्काल हटा दिया जायेगा। अतिक्रमण हटाने और जमीन को मूल स्वरूप में लाने का हर्जा-खर्चा भी संबंधित से वसूला जायेगा।
आदेश में पूर्व से निर्मित मकानों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश उन पर प्रभावशील नहीं होगा। इसके संबंध में पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए बतलाया गया है कि बड़े तालाब के आसपास 50 मीटर की परिधि में जो मकान या अन्य निर्माण पूर्व से अवैध रूप से निर्मित है उनके विरूद्ध शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि बड़े तालाब का पानी पेयजल में उपयोग होता है। इस क्षेत्र का उपयोग बच्चों सहित जन-सामान्य के पर्यटन के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर निर्माण आदि से होने वाले प्रदूषण, गंदगी और पानी को दूषित होने से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किये हैं।