देवास, 15 जूनः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत बीज उत्पादन संस्था निमलाय ने सोयाबीन बीज बाजार में अधिक दाम होने से प्राथमिक कृषि साख संस्था सेवा सहकारी संस्था कांटाफोड, जिनवानी, लोहारदा, भैसून, नांदेल एवं बेडगांव के किसानों को बीज वितरण न कर खुले बाजार में बेच दिया।
कलेक्टर श्री मुकेश गुप्ता के निर्देश पर संस्था अध्यक्ष श्री रामविलास बाबुलाल को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 56 (3) के अन्तर्गत पद से हटाने एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड का नोटिस उपायुक्त सहकारिता डॉ. केएन त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया है। संस्था द्वारा लाभांश का वितरण नहीं करने, संस्था के सदस्यों की विधिवत आमसभा नहीं बुलाने तथा सदस्यों को बीज वितरण मे अनियमितता बरतने के आरोप थे। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत बीज उत्पादक संस्थाओं को कार्मिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत नहीं करने पर अर्थदण्ड के नोटिस जारी किये गये हैं।
कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा बीज उत्पादन समितियों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सोयाबीन बीज बोवनी के पूर्व किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सेवा सहकारी संस्थाओं में भण्डारण के निर्देश दिये हैं। बाजार में बीज बेचने वाली संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उप संचालक कृषि, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को उक्त संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये गये।