भोपाल, मार्च 2015/ केंद्र सरकार व्दारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 में संशोधन करते हुए नए नियमों का समावेश किया गया है। इसके अनुसार अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन शुल्क 50 रूपए से बढाकर एक हजार रूपए, बीज विक्रय लायसेंस शुल्क 20 रूपए के स्थान पर 500 रूपए किया गया है। यदि किसी कारण वर्ष अवसान तिथि से पूर्व आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अवसान तिथि समाप्ति के एक माह के भीतर अतिरिक्त शुल्क 25 रूपए के स्थान पर 500 रूपए जमा कर लायसेंस नवीनीकरण किया जाएगा।