मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में एक साथ 25 फरवरी से बकाया राशि-समाधान योजना-2016 लागू की जा रही है। योजना 31 मई तक लागू रहेगी। योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणी में बाँटा गया है। प्रथम श्रेणी में गरीबी रेखा से नीचे वाले तथा शहरी क्षेत्रों में अधिसूचित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में निवास करने वाले निम्नदाब घरेलू उपभोक्ता एवं द्वितीय श्रेणी में अन्य घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। योजना का उद्देश्य राज्य शासन की मंशानुसार बिजली कनेक्शन से विच्छेदित आर्थिक स्थिति से कमजोर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को बिजली की रोशनी उपलब्ध करवाना है।
उपभोक्ताओं के लिए दो विकल्प निर्धारित किए गए हैं। विकल्प ”अ” में यदि उपभोक्ता पूरा बिजली बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान के साथ निराकरण करना चाहता है, तो उपभोक्ता की 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल (बकाया राशि तथा सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को द्वितीय माह में चालू माह के बिजली बिल के साथ बकाया राशि का 50 प्रतिशत राशि के भुगतान पर 50 प्रतिशत बकाया राशि एवं 100 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।
विकल्प ‘ब’ में यदि उपभोक्ता किस्तों में बिजली बिल का भुगतान करना चाहता है, तो उपभोक्ता की 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किश्तों का भुगतान करना होगा। मासिक बिल जमा नहीं होने पर सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब’ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि और सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया की 10 प्रतिशत राशि के भुगतान पर 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी। इस प्रकार उपभोक्ता को तीसरे से छठे माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि की 10-10 प्रतिशत राशि के भुगतान पर प्रारंभिक मूल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि की भी छूट प्रदान की जाएगी।
अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी दो विकल्प रखे गये हैं। विकल्प ‘अ’ में इस श्रेणी के उपभोक्ता यदि सम्पूर्ण बकाया बिल का एकमुश्त भुगतान कर निराकरण करना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2015 की स्थिति में उनकी मूल बकाया राशि स्थिर की दी जाएगी और उन्हें प्रथम माह में चालू माह के बिल (बकाया राशि और सरचार्ज को छोड़कर) का भुगतान करना होगा। द्वितीय माह में चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया राशि का 100 प्रतिशत राशि जमा करने पर, सरचार्ज की 100 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। विकल्प ‘ब’ में उपभोक्ता की 31 दिंसबर 2015 की स्थिति में मूल बकाया राशि स्थिर कर दी जाएगी और उपभोक्ता को मासिक बिल के साथ किश्तों का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं होने पर सरचार्ज लगाया जाएगा। विकल्प ‘ब’ में उपभोक्ता को प्रथम माह में चालू माह का बिल का (बकाया राशि तथा सरचार्ज को छोड़कर) भुगतान करना होगा। उपभोक्ता को दूसरे से छठे माह तक चालू माह के बिल के साथ मूल बकाया का 20 प्रतिशत राशि के भुगतान पर छठे माह में 92 प्रतिशत सरचार्ज राशि माफ कर दी जाएगी।
योजनामें ऐसे उपभोक्ता भी शामिल हो सकते हैं जिन पर सामान्य बिजली बिल की राशि बकाया है एवं जिन्होंने विद्युत वितरण कंपनी के विरूद्ध बकाया राशि हेतु न्यायालयीन प्रकारण दर्ज किया है। ऐसे उपभोक्ता न्यायालय से अपने प्रकरण वापस ले कर योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे उपभोक्ता जिन पर विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 तथा 138 के तहत् प्रकरण दर्ज हों, वे भी निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तों का पालन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।