भोपाल, मई 2015/ परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने इंदौर में विभागीय बैठक में शासन द्वारा बसों के फिटनेस के बारे में जारी किये गये आदेशों पर कार्रवाई की समीक्षा की। परिवहन मंत्री ने निर्देशित किया कि अधिकारी शासन के आदेशानुसार 32+2 सीटर बस को 75 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के परमिट जारी न करें। फिटनेस एवं निरीक्षण में देखें कि प्रत्येक यात्री बस में बायीं ओर दो गेट तथा दायीं ओर एक आपातकालीन खिड़की सही माप की हो। बस में पीछे की ओर काँच के पीछे कोई जाली न रहे। सभी बस की जाँच अनिवार्य रूप से की जाये।

बताया गया कि पिछले तीन दिन में इंदौर संभाग में परिवहन विभाग के अमले ने 494 बस की जाँच की। जाँच में 152 बस की फिटनेस सही नहीं पाये जाने पर उनके परमिट रद्द कर दिये गये हैं। इसके साथ ही 19 बस जप्त की गई हैं। आलोच्य अवधि में उज्जैन संभाग में विभागीय अमले ने 352 बस की जाँच की। इसमें फिटनेस के निर्धारित मापदण्ड पूरा न करने वाली 23 बस की फिटनेस निरस्त की गई तथा 4 बस जप्त की गई हैं।

बसों का औचक निरीक्षण

परिवहन मंत्री भोपाल से इंदौर जाते हुए भोपाल-इंदौर हाई-वे पर आष्टा एवं इंदौर के बीच 3 बस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में दो बस में फिटनेस की कमी पाये जाने पर परिवहन मंत्री ने संबंधित बस के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिये।

श्री सिंह ने बसों की औचक जाँच आष्टा एवं इंदौर के बीच की। इसमें दो बस में केवल एक-एक सिंगल गेट होने तथा आपातकालीन खिड़की नहीं होने पर कार्रवाई के निर्देश दिये। जिन दो बस पर कार्रवाई की गई है इनमें एक बस भोपाल-इंदौर के बीच चलने वाली यात्री बस है। दूसरी बस उत्तरप्रदेश से बारात लेकर आई थी, जिसकी फिटनेस सही नहीं होने पर कार्रवाई की गई है।

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