भोपाल, जनवरी 2015/ राज्य शासन ने प्रायवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों की फीस की प्रतिपूर्ति का कार्य पूरा करवाने के संबंध में सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिये हैं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक फीस प्रतिपूर्ति का कार्य जिलों द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर उक्त निर्देश जारी किये गये हैं। जिलों को 31 जनवरी तक फीस प्रतिपूर्ति का कार्य पूरा करवाने कहा गया है। इकतीस जनवरी से आगामी शिक्षा सत्र की फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही प्रारंभ होने के कारण पूर्व सत्रों की फीस प्रतिपूर्ति के लिये पोर्टल लॉक कर दिया जायेगा।