भोपाल, जुलाई 2013/ राज्य शासन ने बाढ़, शीत-लहर, ओला-वृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा के कारण मरने वाले सभी पालतू पशु-हानि पर मालिक को राहत राशि देने का निर्णय लिया है। पहले प्रभावित परिवार के केवल एक मृत पशु के लिये ही राहत राशि देने का प्रावधान था। उदाहरण के तौर पर पहले यदि किसी परिवार की चार भैंस, दो मुर्गी की मृत्यु प्राकृतिक आपदा में होती थी, तो मात्र एक जानवर के लिये राहत राशि देय थी। अब प्रभावित परिवार द्वारा क्लेम करने पर सभी मृत पशु-पक्षी (मुर्गा/मुर्गी) हानि के लिये राहत राशि दी जायेगी। राजस्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया गया है।

पहले यह था प्रावधान

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधन के पूर्व एक प्रभावित परिवार को अधिकतम एक बड़े दुधारु पशु के लिये या चार छोटे दुधारु पशु के लिये या एक बड़े शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये या दो छोटे शुष्क (ड्राउट) पशु के लिये सहायता देने का प्रावधान था।

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