भोपाल, अप्रैल 2013/ मध्यप्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत केश शिल्पियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुर्नवास के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना लागू हो गई है। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नगरीय निकायों में केश शिल्पियों के सर्वेक्षण एवं परिचय-पत्र वितरित किए जाने का कार्य भी प्रारंभ किया गया है।
योजना में केश शिल्पियों को उनकी व्यावसायिक सुविधा के दृष्टिकोण से उपयुक्त स्थल उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके साथ ही कौशल विकास के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था भी की गई है। केश शिल्पियों का सामूहिक बीमा भी करवाया जायेगा। ऐसे नगरीय निकाय, जिनकी आबादी 5000 से अधिक है में केश शिल्पियों को व्यवसाय दिए जाने के लिए स्थलों का चिन्हांकन प्राथमिकता के साथ किया जायेगा। योजना में छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता एवं जनश्री बीमा योजना को भी लागू किया जा रहा है। केश शिल्पियों को स्व-रोजगार दिलाये जाने के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जायेगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में साधिकार समिति एवं प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में मॉनीटरिंग समिति एवं जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।