भोपाल, जुलाई 2014/ अनुसूचित-जनजाति और अनुसूचित-जाति के विद्यार्थियों के लिये शासकीय महाविद्यालयों, स्वशासी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित नियमित एवं स्व-वित्तीय योजना वाले पाठ्यक्रमों के लिये पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इन संस्थाओं में पेमेंट सीटों पर प्रवेश लेने वाले अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।
छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में भेजी जायेगी। इसके बाद शिक्षण शुल्क की राशि संबंधित संस्था को विद्यार्थियों द्वारा दी जायेगी। छात्रवृत्ति की स्वीकृति संस्था में प्रवेश के बाद आदिम-जाति, अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी। किसी भी शासकीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा इन विद्यार्थियों से फीस की अग्रिम माँग नहीं की जायेगी। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।
पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में अजा-अजजा वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख तक होने पर पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। वार्षिक आय ढाई से तीन लाख होने पर आधी फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना में पाठ्यक्रम फीस में नामांकन-पंजीयन, ट्यूशन, गेम्स, यूनियन, मेगजीन, मेडिकल खर्च एवं अन्य फीस, जो नान रिफन्डेबल है, सम्मिलित है। सुरक्षा-निधि एवं कॉशन-मनी इसमें शामिल नहीं है।