भोपाल, सितम्बर 2014/ पंचायत उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम ‘पेसा एक्ट” के प्रावधानों का मध्यप्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के मक़सद से 4 सितम्बर, 2014 को भोपाल में राज्य-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला का शुभारंभ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार करेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा भारत सरकार के सहयोग से आयोजित इस एक-दिवसीय कार्यशाला में मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा के साथ ही केन्द्र और राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिलों के त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी भागीदारी करेंगे। कार्यशाला में भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय, वन मंत्रालय, अनुसूचित-जाति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के प्रतिनिधि भी कार्यशाला में भागीदारी करेंगे। कार्यशाला में त्रि-स्तरीय पंचायत राज जवाबदेही प्रोत्साहन पुरस्कार योजना-2013 के लिये चयनित जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जायेगा।
कार्यशाला के शुभारंभ् सत्र में सचिव पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्यप्रदेश श्रीमती अरूणा शर्मा मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर प्रस्तुतीकरण देंगी। कार्यशाला के दूसरे सत्र में प्रमुख सचिव राजस्व पेसा एक्ट के अंतर्गत गाँव/ग्राम सभाओं की अधिसूचना जारी करने, अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि विधि विपरीत अंतरण रोकने, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया तथा साहूकारी अधिनियम धन उधार देने के संबंध में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख सचिव वन विभाग, लघु वनोपज का स्वामित्व विषय पर प्रकाश डालेंगे। कार्यशाला में जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों पर भी चर्चा होगी। आदिम-जाति कल्याण मंत्रालय भारत सरकार तथा प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों का प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों पर चर्चा की जायेगी। प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश द्वारा गौण खनिज खनन के पट्टे प्रदान करने में ग्राम सभा की भूमिका और प्रमुख सचिव आबकारी विभाग मध्यप्रदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में मद्यनिषेध या मादक दृव्य के विक्रय और उपयोग के संबंध में ग्राम सभा शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यशाला में महात्मा गाँधी राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर के द्वारा ग्रामीण जन-प्रतिनिधियों की क्षमता संवर्धन के लिये विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण सामग्री और ग्राम सभा केम्पेन का प्रदर्शन किया जायेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रतिनिधि पेसा एक्ट अंतर्गत राज्यों से अपेक्षा विषय पर विशेष चर्चा करेंगे। कार्यशाला के समापन सत्र में राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से आये प्रतिभागी अपने अनुभव बतायेंगे।