भोपाल/ प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तत्परता के साथ आवश्यक कार्रवाई की जाये। पेड न्यूज रोकने के संबंध में समिति बनाकर कार्यवाही किये जाने की जानकारी अपर संचालक जनसम्पर्क सुरेश आवतरमानी द्वारा प्रशासन अकादमी में तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान दी गई। प्रशिक्षण में जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी भाग ले रहे हैं।

प्रशिक्षण में बताया गया कि भारतीय प्रेस परिषद ने ऐसे समाचार अथवा ऐसे चुनाव विश्लेषण, जिसके प्रकाशन और प्रसारण के लिये शुल्क का भुगतान किया है, उसे पेड न्यूज माना है। सभी राजनैतिक दलों की सर्व-सम्मति से 4 अक्टूबर, 2010 और 9 मार्च, 2011 की बैठक में निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के विरुद्ध कड़े उपाय करने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण के दौरान पेड न्यूज के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में संशोधन के माध्यम से पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध माने जाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। पेड न्यूज पर निर्वाचन व्यय सीमा के मौजूदा तंत्र का प्रभावी उपयोग कर इस पर रोक लगाई जा सकती है।

प्रशिक्षण में पेड न्यूज के मामले की निगरानी के लिये जिला-स्तर पर समिति के गठन एवं उनकी कार्य-प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गयी। पेड न्यूज के मामले में रिटर्निंग ऑफीसर को संबंधित के खिलाफ 96 घंटे के भीतर नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद 48 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति से जवाब न मिलने पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। जानकारी दी गयी कि आचार संहिता लागू होने के बाद पेड न्यूज पर सतत रूप से निगरानी किये जाने की आवश्यकता होगी। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने क्षेत्र के प्रकाशन समूहों और राजनैतिक दलों को पेड न्यूज के परिणाम के बारे में लगातार बैठक कर आगाह करने की बात कही गयी। बताया गया कि वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने 121 प्रकरण में नोटिस जारी किये थे। हाल ही के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 42 प्रकरण चिन्हित किये गये थे।

प्रशिक्षण में मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनीटरिंग कमेटी (एससीएमसी) के गठन के बारे में बताया गया। यह कमेटी जिला और राज्य-स्तर पर बनाई जायेगी, जो शिकायत मिलने पर तत्परतापूर्वक पेड न्यूज पर निर्णय लेगी। समिति के दायित्व एवं समिति द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। जिला-स्तर पर गठित समिति में जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, केन्द्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी एवं निष्पक्ष पत्रकार सदस्य होंगे। समिति का सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी को बनाया जायेगा।

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