भोपाल, नवम्बर 2015/ राज्य शासन ने पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को जुलाई 2015 से 6 प्रतिशत महँगाई राहत स्वीकृत की है। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाली पेंशन राहत 119 प्रतिशत हो गई है। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महँगाई राहत दी जायेगी। राज्य शासन ने आज यह आदेश जारी कर दिया।
महँगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकृत किये गये अनुकम्पा भत्ते पर भी महँगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी यह नियमानुसार देय होगी।
ऐसे पेंशनरों को, जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत करवाया है, महँगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।