भोपाल, जनवरी 2015/ राज्य शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना जिला-स्तर पर शासकीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय नहीं लिया जा सकेगा। शासन ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को निर्देश जारी किये हैं।

शासन के अनुसार यदि विद्यालयों को बंद करने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो संबंधित कलेक्टर स्कूल शिक्षा विभाग से अनुमति लेने के बाद ही ऐसा निर्णय कर सकेगा। समय-समय पर शासकीय विद्यालयों को बंद करने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा ले लिया जाता है। विद्यालय बंद रहने से शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रदेश के लगभग 88 प्रतिशत शासकीय विद्यालयों का संचालन एक पारी में पूर्वान्ह 10 बजे से सायं 5 बजे के बीच किया जाता है। विद्यालयों की संख्या एवं उनके संचालन के समय को देखते हुए केवल मौसम या अन्य आधार पर उन्हें बंद करने का निर्णय लिया जाना विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित में नहीं है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here