भोपाल, मई 2015/ गृह एवं जेल मंत्री श्री बाबूलाल गौर और परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये एक से 15 जून, 2015 तक पुलिस और परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज पुलिस मुख्यालय में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक में लिया गया। ए.सी.एस. गृह श्री बी.पी. सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, आयुक्त परिवहन श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव मौजूद थे।

श्री गौर ने कहा कि परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिये ग्राउण्ड लेवल पर काम जरूरी है। मोटर यान अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जाये। इसके लिये जिन मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनकी जाँच और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी एक जून से 15 दिवसीय अभियान चलायें।

तय किया गया कि वाहनचालकों और वाहनों के संचालन में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करवाने दोनों विभाग संयुक्त कार्यवाही करें।

स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को अहम मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बस ऑपरेटर्स से नियमों का पालन करवाया जायेगा। स्कूल बसों में महिला कंडक्टर रहेगी, जो बच्चों की देखभाल के साथ नियमों से बस संचालन को सुनिश्चित करेगी। आल्टरनेट स्कूल वाहन, वेन, आटो आदि बिना स्कूल प्रबंधन के संज्ञान के अभिभावकों के साथ समन्वय से चलते हैं। ऐसे वाहन ऑपरेटर्स और अभिभावकों के साथ मीटिंग कर तय करवाया जायेगा कि वे नियमानुसार चलें।

बैठक में बताया गया कि ट्रेक्टर ट्राली में बेक रिफ्लेक्टर नि:शुल्क लगाया जा रहा है। अभियान में इसको भी शामिल किया जायेगा। इसी तरह यात्री बसों की फिटनेस, इमरजेंसी गेट, पिछले हिस्से से ग्रिल को हटाने, कार में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन चालक को हेलमेट की अनिवार्यता को भी अभियान में शामिल किया जायेगा।

बैठक में बताया गया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के 126 लायसेंस निरस्त किये गये हैं। इसको आगे और तेज किया जायेगा। अभियान में यात्री बसों, टेक्सी, ऑटो चालकों से ड्रेस पहनने की अनिवार्यता का पालन भी करवाया जायेगा।

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