भोपाल, दिसम्बर 2014/ प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, सीहोर, टीकमगढ़ और उज्जैन जिले में 15 दिसम्बर 2014 से दस्तावेजों के शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था लागू की जा रही है। इस संबंध में ई-स्टाम्पिंग एवं ई-पंजीयन संबंधी अधिसूचनाएँ 8 दिसम्बर को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी हैं।
ई-स्टाम्प संबंधी अधिसूचना के अनुसार, उन दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क का संग्रहण ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से विभाग की इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली ‘सम्पदा’ द्वारा किया जाएगा, जिन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के अधीन अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना है। जिन दस्तावेज का पंजीयन इस धारा में अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ई-स्टाम्पिंग एच्छिक रहेगी।