भोपाल, जुलाई 2012। राज्य शासन ने पाँच करोड़ या उससे अधिक की राजस्व जमा करने वाली खदानों का राज्य की खनिज नीति 2010 के प्रावधान अनुसार ऑडिट चार्टर्ड एकाउंटेंट से करवाने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये हैं। यह कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर प्रगति से अवगत करवाने को भी कहा गया है।
खनिज साधन सचिव एस.एन. मिश्रा द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार, राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रम तथा सीमेंट संयंत्रों, जिनके चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट की कार्यवाही पूर्व से ही शासनादेश से प्रचलित है, को छोड़कर ऐसी समस्त खदान जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ या उससे अधिक खनिज राजस्व देती हैं, उसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाया जाये।
कलेक्टर को इसके लिये ऐसी खदानें चिन्हित करने के निर्देश दिये गये हैं। चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिट करवाये जाने के लिये आवश्यक व्यय का प्रस्ताव संचालक, भौमिकी तथा खनि-कर्म, मध्यप्रदेश को प्रेषित करने को कहा गया है। यह कार्यवाही 15 दिवस में पूरी कर प्रगति से अवगत करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
शासन ने संचालक, भौमिकी तथा खनि-कर्म, भोपाल को निर्देश दिये हैं कि जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये बजट आवंटन जिला कार्यालय को उपलब्ध करवायें। बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में बजट आवंटन के लिये प्रस्ताव खनिज साधन विभाग को भेजा जाये।