भोपाल, दिसम्बर 2015/ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मुख्य बैंच नई दिल्ली और राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला खनिज अधिकारी ने ऐसे पट्टेदारों को 3 सप्ताह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है जिन्होंने सिया की अनुमति के लिये अभी तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। समयावधि में आवेदन पत्र प्रस्तुत नही करने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही के लिये सूचित किया जायेगा।

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