भोपाल, जनवरी 2015/ प्रदेश के श्रमिक आगामी 13 जनवरी, 31 जनवरी और 19 फरवरी, 2015 को होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इसके लिये श्रमायुक्त ने मतदान-दिवस के दिन अवकाश घोषित करने के निर्देश दिये हैं। मतदान का समय प्रात: 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
श्रमायुक्त ने जारी परिपत्र में कहा है कि कारखाना प्रबंधन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम-1948 का प्रयोग करते हुए मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करें, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकें। ऐसे कारखाने, जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये 2-2 घंटे की सुविधा दें। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से 2 घंटे पूर्व बंद हो और दूसरी पाली निर्धारित समय से 2 घंटे बाद शुरू की जाये।
इसी तरह निरंतरित प्रक्रिया वाले कारखाने श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की कटौती न करते हुए बारी-बारी से मतदान के लिये पर्याप्त समय प्रदान करें। दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रबंधक निर्धारित दिन अवकाश न रखते हुए उसके स्थान पर मतदान-दिवस पर अवकाश रखें। ऐसी दुकान और संस्थान, जिनका अवकाश दिवस निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने की अनुमति प्रदान करें।