भोपाल, जून 2013/ राज्य शासन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया है। अब ऐसे संविदा कर्मियों को एक जून, 2013 से 72 प्रतिशत महँगाई भत्ते को जोड़कर मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान होगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि अब तक ऐसे संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को छठवें वेतनमान के अनुसार 45 प्रतिशत महँगाई भत्ता जोड़कर एकजाई मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण कर भुगतान किया जा रहा था। अब संविदाकर्मियों के समेकित वेतन में 27 फीसदी की वृद्धि की गई है। मानदेय के पुनः निर्धारण से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में संविदा पर कार्यरत करीब तीन हजार पांच सौ कर्मचारी—अधिकारी लाभान्वित होंगे।

संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को संविदा पारिश्रमिक/मानदेय के अतिरिक्त डीए, सीसीए, एचआरए, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य एलाउंस की पात्रता नहीं होगी। शासकीय यात्रा की स्थिति में यात्रा भत्ता नियमों के तहत डीए देय होगा।

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