भोपाल, नवम्बर 2015/ मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 12 दिसम्बर 2015 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ तहसील मुख्यालयों में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समझौता योग्य, आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट अंतर्गत धारा 138 चेक बाउंस, वैवाहिक प्रकरण, श्रमिक विवाद, भू-अर्जन, राजस्व प्रकरण सहित अन्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्य क्षेत्र भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग के 16 जिले में 12 दिसम्बर, 2015, शनिवार को लगायी जाने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्यम से निराकृत किया जायेगा। कम्पनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये संबंधित बिजली कार्यालय में सम्पर्क करने का आग्रह किया है।

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