भोपाल, सितम्बर 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत विशेष सहायता के लिये उद्योगों द्वारा निर्मित पात्र आइटमों की सूची को अंतिम रूप दिया। थ्रस्ट सेक्टर में टेक्सटाइल उद्योग, हर्बल उद्योग, कृषि, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्र-संस्करण, खाद्य प्र-संस्करण, बायो-टेक इण्डस्ट्री और बॉयो-टेक्नालॉजी ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल हैं। इन उत्पादों को उद्योग संवर्धन नीति में दिये जाने वाले विशेष लाभ प्राप्त होंगे।
टेक्सटाईल इण्डस्ट्री
इस सेक्टर में गारमेंट्स एण्ड मेड-अपस विनिर्माण, निटिंग इण्डस्ट्री, निटिंग एण्ड निटेड वस्त्र विनिर्माण उद्योग, स्पिनिंग, वीविंग, फाईबर, यार्न, फेब्रिक, वारपिंग, साईजिंग, यार्न साईजिंग प्लांट, प्रोसेसिंग प्लांट, क्लॉथ केलेण्डरिंग प्लांट अन्य कोई उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, शामिल है।
हर्बल उद्योग
हर्बल सेक्टर में हर्बल डाइट्री सप्लीमेंट, हर्बल कॉस्मेटिक एण्ड नेचुरल प्रोडक्टस, हर्बल औषधियाँ, शैलाख, शहद, मूल्य संवर्धित बाँस के उत्पाद, रेशे एवं इनके मूल्य संवर्धित उत्पाद, शाक रंग, अखाद्य तेल से बना बॉयो डीजल, वेटेनरी फार्मास्युटिकल और न्यूट्रासिटीकल उत्पाद शामिल हैं।
कृषि, शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्र-संस्करण
कृषि आधारित उत्पादों के लिये बॉयो-डिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल उद्योग (प्लास्टिक पेकिंग को छोड़कर), कृषि अपशिष्ट से उत्पाद जैसे – पार्टिकल बोर्ड, स्ट्रा बोर्ड, पेपर, पेपर शीट विनिर्माण करने वाली इकाईयाँ, ऐसी कोई औद्योगिक/प्र-संस्करण गतिविधि, जो शहरी ठोस या तरल अपशिष्ट का उपयोग करे। उपयोग किये गये/जले हुए लुब्रिकेन्ट आईल का रिक्लेमेशन और रि-रिफाइनिंग, फ्लाई एश आधारित इकाइयों जैसे – ईंट, ब्लाक्स, टाईल्स आदि, अन्य कोई उत्पाद जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये। शहरी ठोस अपशिष्ट से जैविक खाद बनाये जाने के संबंधित उद्योग, नगरीय प्लास्टिक अपशिष्ट के पुर्न उपयोग से संबंधित इकाइयाँ और दूषित जल के पुर्नउपयोग से संबंधित इकाइयाँ शामिल हैं।
खाद्य प्र-संस्करण अंतर्गत उत्पाद
खाद्य प्र-संस्करण सेक्टर में विनिर्माण एवं पेकेज्ड सब्जियाँ और फल, (निर्जलित सब्जियाँ को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड सॉसेज, प्युरीज एण्ड पल्पस एण्ड केचअप (टमाटर पेस्ट को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड अनाज आधारित खाद्य (कार्न फ्लेक्स और जौ के आटा को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड मसाला एवं मसाला पाउडर (प्याज पाउडर, लहसुन पाउडर एवं पेकेज्ड आयोडीनयुक्त नमक को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड लहसुन तेल, जैतून तेल और सिरका, विनिर्माण एवं पेकेज्ड मुरब्बा, जेम, जेलीज और अचार, विनिर्माण एवं पेकेज्ड ऑलियोरेजिन्स, विनिर्माण एवं पेकेज्ड साल्वेंट एक्सट्रेड आईल या पेकेज्ड रिफाइन्ड आईल जो ऐसी इकाई से उत्पादित है, जो साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट से सम्बद्ध हो (पेकेज्ड साल्वेंट एक्सट्रेक्टेड चावल की भूसी के खाद्य तेल और मेंगो केरनेल आईल को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड माल्ट आधारित खाद्य उत्पाद (मदिरा को छोड़कर), विनिर्माण एवं पेकेज्ड इन्सटेंट फूड, विनिर्माण एवं पेकेज्ड इन्सटेंट चाय और कॉफी, विनिर्माण एवं पेकेज्ड दूध के उत्पाद जैसे – कन्डेन्स्ड मिल्क और दूध पाउडर, विनिर्माण एवं पेकेज्ड कन्फेक्शनरी आईटम्स, चाकलेटस सहित, विनिर्माण एवं पेकेज्ड पेक्टिन एण्ड पेपेन (पपीता से) और लाईम वेस्ट से पेक्टिन, विनिर्माण एवं पेकेज्ड खाने के लिए तैयार रेडी-मिक्स एवं इन्सटेंट फूड आईटम्स जो पेकेज्ड स्नेक्स एण्ड पेकेज्ड एक्सट्रेडेड फूड के रूप में बेचे जावें। विनिर्माण एवं पेकेज्ड सोया मिल्क और फ्रूट या वेजीटेबल आधारित बेवरेजेस सोल्ड इन पैकेजेस (पेकेज्ड फ्रूट्स और वेजीटेबल कन्सनट्रेटस कार्डीयल्स एण्ड स्क्वांशेस को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड सोया आधारित प्रोडक्ट्स जैसे टेक्सचर्ड वेजीटेबल प्रोट्रीन्स एण्ड स्नेक फूड, डिफेटेड सोया फ्लोर, सोया कन्सनट्रेट लेसीथिन, इपोक्सीडाईज्ड सोयाबीन आईल (फूड ग्रेड), सोया आइसालेट्स सोया प्रोटीन्स और जीएमएस (ग्लूको मोनो स्टीयरेट), विनिर्माण एवं पेकेज्ड शुगर क्यूब्स और शुगर पैक्ड इन कन्जूमर पैकेजेस जैसे सैशै, विनिर्माण एवं पेकेज्ड बेकरी प्रोडक्टस (ब्रेड, केक्स, बन्स और बिस्कुट्स को सम्मिलित करते हुए), विनिर्माण एवं पेकेज्ड ग्लीसरीन (फूड ग्रेड), विनिर्माण एवं पेकेज्ड इडीबल साल फेट, विनिर्माण एवं पेकेज्ड पाश्चुरीकृत मक्खन, मार्गेरीन, चीज वनस्पति एण्ड बेकरी शार्टेनिंग जैसे यीस्ट, विनिर्माण एवं पेकेज्ड इडीबल ग्रेड जिलेटिन, विनिर्माण एवं पेकेज्ड कन्टेनर्स एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों हेतु पेकेज्ड, विनिर्माण एवं पेकेज्ड अंगूर की शराब जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नही हो, विनिर्माण एवं पेकेज्ड चुकंदर प्र-संस्करण इकाई, विनिर्माण एवं पेकेज्ड ग्रेन मिलिंग सेक्टर जैसे राईस मिलिंग फ्लोर मिलिंग, पल्स प्रोसेसिंग एण्ड आईल मिलिंग इण्डस्ट्रीज जिनमें प्लांट एण्ड मशीनरी में पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से कम नहीं हो। विनिर्माण एवं पेकेज्ड शहद प्र-संस्करण की इकाइयाँ, विनिर्माण एवं पेकेज्ड डिब्बाबंद खाद्य इकाईयाँ, कृषि, उद्यानिकी एवं वानिकी उत्पादों की ग्रेडिंग, पेकिंग, सार्टिंग वेक्सिंग इकाइयाँ और कोल्ड चेम्बर, कोल्ड चेन, प्री-कूलिंग इकाई एवं राईपनिंग चेम्बर रेफ्रीजरेटेड वेन एवं कन्टेनर इण्डीविजुअल क्विक फ्रीजिंग इकाइयाँ शामिल हैं।
बायो-टेक इण्डस्ट्री एण्ड बायो-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स
बायो-टेक्नोनॉजी यूनिटस : बॉयो इण्डस्ट्री एण्ड बायो-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स (बीटी) इकाई से आशय ऐसी इकाई से है जो बायो-टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के निर्माण अथवा उनके अनुसंधान एवं विकास में संलग्न हो या जैविक तंत्र सूचना संबंधी सेवाएँ उपलब्ध करवाए।
बायो-टेक्नोलॉजी प्रोडक्टस से आशय ऐसा उत्पाद है जो स्पेशिफाईड लिविंग सिस्टम/ या उनके एन्जाइम्स/बायो केटेलिस्ट के उपयोग द्वारा या जेनेटिंग इंजीनियरिंग, प्रोटीन इंजीनियरिंग, सेल/टिश्यु कल्चर/इंजीनियरिंग, बायो-ट्रांसफार्मेशन और जीन थेरेपी से उत्पन्न हुआ हो।
इस परिभाषा के अनुसार बायो-टेक्नोलॉजी इकाई थ्रस्ट सेक्टर उद्योग के अंतर्गत मानी जायेगी।
केटेगरीज ऑफ इण्डस्ट्रीज इन्क्लुडेड इन द स्कोप/ डेफीनिशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री :
कम्पयुटिंग डिवाईसेज: आल टाईप्स ऑफ कम्प्यूटर्स, पेरीफेरल्स एण्ड उनके पार्टस।
नेट-वर्किंग प्रोडक्ट्स : नेट-वर्किंग इक्युपमेंट्स, कन्ट्रोलर कार्डस एण्ड एसेसरीज।
स्टोरेज यूनिट्स इन्क्लुडिंग : इन्टरनल एण्ड स्टोरेज डिवाईसेज, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाईस इन्क्लुडिंग ऑप्टीकल स्टोरेज डिवाईसेज एण्ड उनके पार्टस।
प्रिंटर्स एण्ड आउटपुट डिवाईस इन्क्लुडिंग : आल टाईप्स ऑफ प्रिंटर्स, प्लोटर्स, स्केनर्स एण्ड मल्टीफंक्शन डिवाईस।
नेट-वर्किंग/ केबलिंग एण्ड रिलेटेड एसेसरीज (रिलेटेड टू आई.टी. इण्डस्ट्री), कन्जूमेबल्स यूज्ड इन प्रिंटिंग एण्ड इमेजिंग डिवाईस, इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स यूज्ड फार कम्प्यूटर्स एण्ड अदर आई.टी., टेलीकॉम एण्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्युपमेन्ट्स, आल टाईप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एण्ड टेलीकम्युनिकेशन इक्युपमेन्ट्स शामिल है।
ऑटोमोबाईल उद्योग
ऑटोमोबाईल व्हीकल्स, मशीनरी एण्ड इक्युपमेन्ट विनिर्माण, जो निम्न सेक्टर्स में उपयोग हों :-कृषि उपकरण/ मशीनरी जैसे ट्रेक्टर, टिलर्स आदि। सार्वजनिक परिवहन एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु वाहन जैसे आटो-रिक्शा, एम्बुलेंस, फायर-फाईटिंग व्हीकल, बेटरी चलित ऑटोमोबाईल आदि। छोटे परिवहन वाहन जैसे कार, जीप, टू व्हीलर्स आदि। निर्माण कार्य प्रयोजन के लिये उपयोग में आने वाली ऑटोमोबाईल आधारित मशीनरी जैसे जमीन खोदने वाले उपकरण, डम्पर, क्रेन्स आदि।
अन्य ऐसे वाहन/मशीनरी/उपकरण जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाए।
ऑटोमोबाईल कम्पोनेंट्स
ऑटोमोबाईल इंजिन पार्टस एण्ड एसेसरीज जैसे पिस्टन, पिस्टन रिंग्स, नोजल, नोजल-होल्डर, फिल्टर्स, गेस्केट्स, इंजिन वाल्व, स्पार्क प्लग, रेडियेटर्स, इनलेट मेनीफोल्ड एण्ड एक्झास्ट मेनीफोल्ड, सिलेण्डर ब्लॉक्स के लिये सिलेण्डर हेड, क्रेंक-शेफ्ट टेपेड्स, फ्लाई-व्हील्स एण्ड इट्स हाउजिंग आदि।
मेन बॉडी एण्ड इट्स सपोर्ट सिस्टम पार्टस जैसे चेसिस, टाई रॉड, प्रोपेलर शेफ्ट, शॉक-एब्जार्वर, एक्सल शेफ्ट, लीफ स्प्रिंग, बियरिंग आदि। अन्य जैसे ब्रेकिंग सिस्टम, क्लच प्लेट एण्ड इट्स फिटिंग्स, फास्टनर्स गियर बाक्सेज, टायर्स एण्ड ट्यूब बैटरीज, लाईट असेम्बली, सिलेण्डर्स, रबर एण्ड बुशेज, सेफ्टी बेल्ट सिस्टम, बम्पर्स, फ्यूल टेंक, आरयूपीडी (रियर अण्डर प्रोटेक्शन डिवाईस), एसयूपीडी (साईड अण्डर प्रोटेक्शन डिवाईस), प्लास्टिक कम्पोनेंट्स-डेश बोर्ड, इनर केबिन, ट्रिम, पार्टस आदि। ग्लास-लेमिनेटेड ग्लास यूज्ड एज विण्डस्क्रीन्स इन व्हीकल्स, रियर- व्यू मिरर (आउट साईड इन साईड), डोर लॉक एण्ड डोर हिंज, अन्य कोई कम्पोनेंट्स जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये जाए।
भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में दर्शाये गए औषधियों संबंधी फार्मास्युटिकल उद्योग।