भोपाल, सितम्बर 2014/ राज्य शासन ने प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों या स्वयं महिला श्रमिक के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि में 10 हजार रुपये की वृद्धि की है। अब मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक या श्रमिक की दो पुत्री के विवाह में 15 हजार के स्थान पर 25-25 हजार रुपये की सहायता दी जायेगी। वर्ष 2004 में आरंभ हुई योजना में अब तक करीब 50 हजार हितग्राही को लाभान्वित किया जा चुका है।

श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य ने बताया कि अब तक योजना में महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की 2 पुत्री को 15 हजार प्रति विवाह सहायता और सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 13 हजार रुपये और 2000 रुपये आयोजक को देय होते थे। आवेदन-पत्र पर आवेदिका महिला निर्माण श्रमिक या निर्माण श्रमिक की पुत्री के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। विवाह के समय आवेदिका या श्रमिक पुत्री का 18 वर्ष से अधिक आयु का होना आवश्यक है।

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