भोपाल, मार्च 2015/ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग (एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., निःशक्त बच्चे, बी.पी.एल. कार्डधारी, घुम्मकड़ जाति) के बच्चों को न्यूनतम 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। शिक्षा सत्र 2015-16 में इस अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट शालाओं में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 अप्रैल 2015 कर दी गई है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रायवेट शालाओं में कमजोर व गरीब वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2015 कर दी गई है। प्राप्त आवेदनों में से रेंडम पद्धति से 25 प्रतिशत बच्चों का चयन 16 से 18 अप्रैल 2015 तक किया जायेगा। जिले की समस्त अशासकीय शालाओं के प्रबंधकों से कहा गया है कि वे आवेदन पत्र की पावती संबधित अभिभावकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करें। जिन प्रायवेट स्कूलों द्वारा आर.टी.ई. अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लघन किया जायेगा तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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