भोपाल, मई 2015/ मध्यप्रदेश में चालू शिक्षा सत्र के दौरान निजी शालाओं की नई मान्यता और मान्यता के नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। राज्य शासन ने इस संबंध में सभी संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।
शासन द्वारा मान्यता के संबंध में नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिये गये हैं। नियमों में आवेदन की पूरी प्रकिया, नवीनीकरण और नई मान्यता देने के दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है। एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जिलों को ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में सभी को अवगत करवाने के निर्देश दिये गये हैं। मान्यता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन ही लिये जायेंगे।
स्कूल की नई मान्यता के आवेदन में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची बनाकर तैयार रखने को कहा गया है। पोर्टल पर पूछी गयी जानकारी का सही विवरण देना होगा। आवेदन में सही दस्तावेज अपलोड न करने पर आवेदन खारिज भी हो सकेगा। स्कूल बिल्डिंग की फोटो अपलोड करते समय सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम एक फोटो में जीपीएस डाटा का विवरण संलग्न होना चाहिये। नई मान्यता के लिये पूरा फार्म भरना होगा। मान्यता नवीनीकरण के प्रकरण में स्कूल को पहले अपना लॉगिन माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय से प्राप्त करना होगा। सम्पूर्ण प्रविष्टि के बाद शुल्क और पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। संकुल लॉगिन के माध्यम से आवेदक स्कूल की समस्त जानकारी का सत्यापन कर अपनी टिप्पणी के साथ जमा करेंगे। स्कूल द्वारा दी गयी जानकारी के बाद उसका आवेदन डीईओ के लॉगिन पर डिस्प्ले होगा।
डीईओ को नई मान्यता के प्रकरणों को स्वयं सत्यापित कर अपनी टिप्पणी के साथ आगे की कार्यवाही के लिये भेजना होगा। डीईओ को आवेदन अनुमोदित या निरस्त करने का अधिकार दिया गया है। डीईओ को यदि कोई दस्तावेज सही नहीं लगता तो उसे वे पुन: आवेदक स्कूल को भेज सकते हैं। मान्यता नवीनीकरण के लिये भी डीईओ को पूरे अधिकार दिये गये हैं। नई मान्यता को डीईओ द्वारा अग्रेषित करने के बाद वह कलेक्टर के लॉगिन पर दिखाई देगा। नई मान्यता के आवेदनों पर अंतिम निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जायेगा। किसी दस्तावेज के सही न लगने पर कलेक्टर आवेदक स्कूल को पुन: अपलोड अथवा प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकेगा। सत्र के बीच में किसी भी जाँच में कलेक्टर किसी स्कूल को मापदण्ड के अनुसार न मिलने पर उसकी मान्यता को समाप्त कर सकेगा।