भोपाल, दिसम्बर 2015/ ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नागदा के श्रमिक अब 58 के स्थान पर 60 वर्ष की आयु में ही सेवानिवृत्त होंगे। त्रिपक्षीय वार्ता के बाद यह निर्णय मंगलवार से लागू हो गया है। श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में त्रि-पक्षीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्री ने हाल में हुए विधानसभा सत्र में दिलीप सिंह शेखावत को इस आशय का आश्वासन दिया था। श्री शेखावत ने मुद्दा उठाया था कि शासन के निजी क्षेत्र के कारखाना-मजदूरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने के निर्णय का पालन ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज द्वारा नहीं किया जा रहा है। बैठक में श्रमायुक्त के.सी. गुप्ता सहित ग्रेसिम प्रबंधन और पाँच ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
श्रम मंत्री ने अप्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जब निजी क्षेत्र के श्रमिकों की सेवानिवृत्ति आयु का अध्यादेश अक्टूबर 2014 से लागू है तो ग्रेसिम भी इसे लागू करे। प्रदेश में लगभग 10 हजार उद्योग हैं, जिनमें से लगभग सभी के द्वारा इस अध्यादेश का पालन करवाया जा रहा है। कोई भी संस्था या व्यक्ति कानून से परे नहीं है।
विधायक दिलीप सिंह शेखावत, श्रमिक नेता सुल्तान सिंह शेखावत, ग्रेसिम श्रमिक संघ (भारतीय मजदूर संघ), ग्रेसिम मजदूर कांग्रेस (इंटक), ग्रेसिम मजदूर यूनियन (एटक), केमिकल कर्मचारी संघ (एच.एम.एस.), ग्रेसिम मजदूर सभा (सीटू) के प्रतिनिधि और ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज के कारखाना प्रबंधक ने भी बैठक में भाग लिया।