कलेक्टर श्री सी बी सिंह ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन धार कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 श्री दिलीप शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किये है। उपंसचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा बताया गया कि श्री शर्मा द्वारा मृतक खाद्य निरीक्षक श्री टी एस साहू के प्रकरण में लंबित भुगतान की कार्यवाही श्री दिलीप शर्मा सहायक ग्रेड-3 के स्तर पर लंबित रही है।
जिसके कारण श्री शर्मा को म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत सौपे गए कार्यो के प्रति लापरवाही ,इरादतन विलम्ब के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबधित का मुख्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय धार रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।