भोपाल, नवम्बर 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में गेहूँ के समान धान खरीदी पर क्रय कर दायित्व की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का निर्णय लिया गया। दस करोड़ से ऊपर खरीदी पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। धान क्रय करने की अवधि में वित्त विभाग द्वारा क्रय करने वाली एजेंसियों को ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करवायेगा।
इस निर्णय से किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा सहित देश के अनेक राज्य धान खरीदी पर यह कर लगाते हैं।