भोपाल, जून 2013/ राज्य शासन ने प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन कर दिया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। ये नियम 30 मई को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील हो गये हैं। नियमों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। इनमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी शामिल हैं। इन नियमों के प्रकाशन के साथ ही दैनिक वेतनभोगियों को विशेष भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ और अवकाश की पात्रता मिलने लगेगी।
मुख्य बिन्दु
31 दिसम्बर 1988 के पूर्व से नियोजित कर्मचारियों पर लागू होंगे ये नियम।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को 10 से 20 वर्ष की सेवा अवधि पर 1500 रुपये और 20 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पर 2500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता।
तृतीय श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष। चतुर्थ श्रेणी या समकक्ष पद के विरूद्ध कार्यरत कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष।
कर्मचारी को एक लाख रुपये से अनधिक की राशि सरकार के अंशदान के रूप में भुगतान होगी।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का सदस्य होने के लिए विकल्प की सुविधा।
दैनिक वेतनभोगी को 3 राष्ट्रीय, 5 त्यौहार, 7 आकस्मिक और रविवार का साप्ताहिक अवकाश।
महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश की सुविधा।