भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजयसिंह को जबलपुर हाईकोर्ट ने जबरदस्तस झटका दिया है। दिग्विजय ने एक पत्र लिखकर मामले की सार्वजनिक सुनवाई और जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी पत्र याचिका को ठुकराते हुए कहा कि राजनीति संसद या सड़क पर की जाए, कोर्ट में नहीं। हालांकि कोर्ट ने उनसे कहा कि यदि वे चाहें तो इस मामले पर अलग से याचिका दायर कर सकते हैं। बाद में दिग्विजय ने ट्वीट कर सफाई दी कि उनकी पत्र याचिका खारिज नहीं हुई है बल्कि उन्हें नई याचिका दायर करने को कहा गया है।
पूर्व मुख्यामंत्री की पत्र याचिका की सुनवाई खुद मुख्य न्याययाधीश अजय खानविलकर एवं न्याययमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने की। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कोर्ट के निर्देश के बाद हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम नई याचिका प्रस्तुत करें या सर्वोच्च न्यायालय में अपील करें। यह मामला वकीलों से चर्चा के बाद तय किया जाएगा।