भोपाल, सितम्बर 2014/ राज्य शासन ने शासकीय चेकों की (निर्माण विभाग, वन विभाग एवं ई-चेक सहित) वैधता अवधि चेक जारी होने के दिनांक से तीन माह तक निर्धारित की है।
वित्त विभाग द्वारा पूर्व से जारी सारे आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नये चेक जारी होने के दिनांक से तीन माह से पहले, वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण चेक की वैधता अवधि समाप्त नहीं होगी। अर्थात् किसी वित्तीय वर्ष के 28 फरवरी को जारी किया गया चेक अगले वर्ष में 27 मई तक भुगतान योग्य होगा।