भोपाल, अक्टूबर 2014/ आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने कहा है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को निष्पक्ष रूप से करवाने के लिये जिन तहसीलदार/नायब तहसीलदारों का कार्यकाल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उन्हें उसी जिले अथवा अन्य जिले की अन्य तहसील में पदस्थ किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिस जिले में नई तहसीलें गठित हुई हैं, वहाँ संबंधित तहसीलदार पूर्व में पदस्थ नहीं रहा हो। श्री परशुराम ने कहा है कि जिले में पद-स्थापना के लिये 3 वर्ष की गणना 31 अक्टूबर, 2014 की तिथि से की जाये। यह निर्णय शासन के आग्रह पर स्थानीय-स्तर का चुनाव होने के कारण लिया गया है।
श्री परशुराम ने प्रमुख सचिव राजस्व श्री अरुण तिवारी के साथ बैठक में कहा कि नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन के लिये विहित अधिकारियों को रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नियुक्त किये जाने के लिये जिले में रिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की पद-स्थापना शीघ्र करें। उन्होंने प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को भी जिले में रिक्त डिप्टी कलेक्टर के पदों पर भी शीघ्र पद-स्थापना करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में आयोग के सचिव श्री जी.पी. श्रीवास्तव भी मौजूद थे।