भोपाल, मई 2015/ पेपरलेस शासन की अवधारणा को मूर्त रूप देने डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। इस सुविधा के माध्‍यम से हरेक नागरिक को शासकीय क्‍लाउड पर आवश्‍यक स्‍थान (Space) उपलब्‍ध हो सकेगा। इसमें वह अपने महत्‍वपूर्ण अभिलेख-शैक्षिक प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि की स्‍केन्‍ड या डिजिटल प्रति सुरक्षित रख सकेंगे। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को www.digitallocker.gov.in अथवा www.digilocker.gov.in पर अपने आधार नंबर की सहायता से स्‍वयं पंजीयन करना होगा। पंजीयन के पूर्व नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ संबद्ध हो चुका है।

उल्‍लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकों के अभिलेखों के सुगम संधारण एवं प्राप्ति के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत मोबाइल नंबर आधार से संबद्ध न होने की स्थिति में नागरिक को अपने नजदीकी आधार स्‍थायी पंजीयन केन्‍द्र यथा-एमपीऑनलाइन कियोस्‍क, नागरिक सुविधा केन्‍द्र या अन्‍य एजेंसी से संपर्क करना होगा।

सचिव मुख्‍यमंत्री एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी श्री हरिरंजन राव ने इस संबंध में सभी शासकीय विभागों, विभागाध्‍यक्षों एवं प्रदेश के सभी कलेक्‍टर्स से भारत शासन के निर्देशों के परिप्रेक्ष्‍य में नागरिकों को डिजिटल लॉकर सुविधा का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्‍यक कार्यवाही की अपेक्षा की है।

वर्तमान में नागरिकों को अनेक अवसर पर उनके महत्‍वपूर्ण अभिलेखों की भौतिक प्रतियाँ प्रदाय करना होती है। इन अभिलेखों के उपयुक्‍त संधारण के साथ उनकी प्रामाणिकता की जाँच भी चुनौ‍तीपूर्ण कार्य होता है। इस योजना का उददेश्‍य नागरिकों को शासकीय क्‍लाउड पर निर्धारित स्‍थान देकर उन्‍हें डिजिटल रूप से सशक्‍त बनाना, भौतिक अभिलेखों के प्रयोग को न्‍यूनतम करना, नागरिकों के अभिलेखों को उनके द्वारा ई-हस्‍ताक्षर कर प्रामाणिक अभिलेख को इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन संधारित करने की सुविधा देना, ई-हस्‍ताक्षर द्वारा अभिलेखों की प्रामाणिकता निर्धारित करना एवं जाली अभिलेखों से बचाव करना, शासन द्वारा नागरिकों को जारी किए जाने वाले अभिलेखों की वेब पोर्टल और मोबाइल एप्‍लीकेशन के माध्‍यम से उनकी सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करना, भौतिक अभिलेखों के संधारण पर प्रशासकीय व्‍यय को कम करना, नागरिकों को उनके अभिलेख कहीं भी और कभी भी उपलब्‍ध करवाना, नागरिकों के डाटा की गोपनीयता एवं अधिकृत व्‍यक्तियों तथा संस्‍थाओं द्वारा ही उपयोग सुनिश्चित करना तथा ओपन एवं इंट्रोपरेबल मानक आधारित संरचना का प्रयोग सुनिश्चित करना है।

डिजिटल लॉकर सुविधा का लाभ लेने के लिए नागरिकों को डिजिटल लॉकर में पंजीयन के लिए आधार नंबर एवं आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर आवश्‍यक है। आधार नंबर की प्रविष्टि कर लॉगइन करना होगा। आधार से एकीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्‍त होगा जिसकी प्रविष्टि के बाद e-KYC (e Know your client) के जरिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नागरिक के पहचान की पुष्टि की जाएगी। इसके बाद नागरिक अपने डिजिटल लॉकर में विभिन्‍न प्रमाण-पत्र जारीकर्ताओं द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख के URI देख सकेंगे। नागरिकों द्वारा उनके निजी अभिलेख के URI अनुरोधकर्ताओं को उनके ई-मेल पर भेजे जा सकेंगे।

इस संबंध में जारी परिपत्र में अपेक्षा की गई है कि सभी विभाग, शासकीय एजेंसी एवं संगठन अपने स्‍तर से नागरिकों को जारी किए जा रहे अभिलेखों के डिजिटल संस्‍करण भी जारी करेंगे। डिजिटल लॉकर की सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेते हुए पेपरलेस शासन की अवधारणा को क्रियान्वित करने के लिए आवश्‍यक कार्यवाही करेंगे। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए मैप-आईटी की मेल आईडी [email protected] या ई-मेल [email protected] या मोबाइल नंबर 9425180624 पर संपर्क किया जा सकता है।

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