भोपाल, मार्च 2015/ ऐसे शस्त्र लायसेंसधारी जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में डाटाबेस प्रविष्टि हेतु आवेदन पत्र अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है वह शीघ्र प्रस्तुत करें तथा जिन लायसेंसियों की डेटा प्रविष्टि निर्धारित समय अवधि में नहीं होती है, तो उनका लायसेंस स्वतः निरस्त हो जाएगा। प्रत्येक आर्म्स लायसेंस को 31 मार्च 2015 तक इलेक्ट्रोनिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि एवं विशिष्ट नम्बर (यू.आई.एन) को सृर्जित कराना होगा।

केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन 24 सितम्बर 2014 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आर्म्स लायसेंस को 31 मार्च 2015 तक इलेक्ट्रोनिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि एवं विशिष्ट नम्बर (यू.आई.एन) को सृर्जित कराना होगा।

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