भोपाल, अगस्त 2014/ त्‍योहरों के दौरान लगने वाली झांकियों में बिजली चोरी रोकने के लिए एम.पी. पॉवर मेनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, पूर्व क्षेत्र,  मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेश उत्सव तथा अन्य त्यौहारों के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें। यह विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थाई कनेक्शन के लिये लागू दर पर की जायेगी तथा कम्पनी में राशि जमा करना होगी। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा-निधि एवं अनुमानित विद्युत उपयोग की राशि अग्रिम जमा कर रसीद प्राप्त करना होगी। कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों से ऊर्जा संरक्षण में योगदान देने की अपील की है।

कम्पनी ने कहा है कि बिजली उपभोक्ता, गणेश उत्सव समितियाँ, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, दुर्गा उत्सव और अन्य धार्मिक त्यौहार के मौके पर आयोजन मेंå धार्मिक पण्डालों, झाँकियों में विद्युत साज-सज्जा के लिये कम्पनी के निकटतम वितरण केन्द्र कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में ही सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थाई कनेक्शन के लिये आवेदन आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उत्सव समितियों, उपभोक्ताओं को लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक उपयोग नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करेंगे। कम्पनी ने सलाह दी है कि वायरिंग आदि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाई जाये। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पण्डाल में अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाले तारों का ही उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगायें और तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें।

आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिये नहीं करें। साथ ही अनधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाये। कम्पनियों ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने तथा दुर्घटना होने की आशंका के साथ ही पारेषण तथा वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से बिजली जाने की संभावना बनी रहती है।

समितियों से कहा गया है कि अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 के तहत उपयोगकर्ता तथा जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य करवाया गया है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इस दशा में संबंधित ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे झाँकियों के निर्माण तथा विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें।

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