भोपाल, अगस्त 2014/ आम उपभोक्ताओं के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये जप्त सेम्पल की जाँच 6 माह के भीतर किये जाने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिये हैं। यह निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जारी किये हैं। विभाग ने यह निर्देश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुँवर विजय शाह की पहल पर जारी किये हैं। खाद्य मंत्री ने विभागीय बजट अनुदान माँगों के जवाब में व्यवस्था में सुधार संबंधी आवश्यक कार्यवाही किये जाने की बात कही थी।

पूर्व में देखने में यह आता था कि जप्त सामग्री के प्रकरणों का समय पर निराकरण न होने के कारण उनके सेम्पल अभिरक्षा में जाँच योग्य नहीं रह जाते थे और उनकी रिपोर्ट इसकी वजह से प्रभावित होती थी। निर्देश में कहा गया है कि जाँच प्रकरण में यदि किसी वजह से 6 माह से अधिक का विलम्ब हो रहा है तो उसकी जानकारी लिखित में आयुक्त खाद्य को दी जाये। निर्देश में कहा गया है कि पेट्रोल-डीजल पम्प से जिस कम्पनी का सेम्पल जाँच के लिये लिया जाता है उसकी जाँच अन्य पेट्रोल एवं डीजल कम्पनी की प्रयोगशाला में भेजी जाये।

विभाग ने कलेक्टर्स से यह भी कहा कि उनके जिले में स्थित पेट्रोल-डीजल पम्प पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पीने के पानी की सुविधा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जाये। विभाग ने इसके लिये कलेक्टर्स को लायसेंस प्रक्रिया के निर्देशों का पालन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।

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